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ईओयू की स्थापना / एसईजेड

एसईजेड की स्थापना के लिए आवेदन कैसे करें

एसईजेड में एक विनिर्माण, व्यापार या सेवा इकाइयों की स्थापना के लिए, सेज नियमों के ' फार्म एफ ' , 2006 में निर्धारित प्रारूप में परियोजना प्रस्ताव की 03 प्रतियां सेज के विकास आयुक्त (डीसी ) को प्रस्तुत किया जाना

अनुमोदन तंत्र

सभी मंजूरी विकास आयुक्त द्वारा दिया जाएगा। आशय की अनुमति के पत्र से पहले विकास आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाएगा जहां कहीं आवश्यक मंजूरी बोर्ड से मंजूरी / पत्र जारी किया जाता है ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों पर नीति

एसईजेड इकाइयों के लिए नीति की रूपरेखा - नीति पेज देखें.

योजना के तहत इकाई की बाध्यता

  • एसईजेड इकाइयों को सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन इस उद्देश्य के, एक बॉण्ड के लिए और प्राप्त किया है एवं कानूनी करार की जरूरत है और उप विकास आयुक्त के साथ इकाई द्वारा मार डाला जाएगा. सीमा शुल्क आयुक्त की संयुक्त रूप से.
  • इकाइयों को निर्धारित फार्म में दिए गए प्रारूप एसईजेड नियमों के-1 में डीसी, विशेष आर्थिक जोन और सीमा शुल्क के लिए वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध है. राजभाषा

विशेषताओं और एसईजेड इकाइयों को सुविधाएं

  • एक नामित शुल्क मुक्त और एन्क्लेव. व्यापार संचालन और शुल्क और शुल्क के लिए विदेशी राज्य क्षेत्र के रूप में इलाज किया जा ली
  • कोई लाइसेंस आयात के लिए जरूरी है.
  • पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री पर आयात पर सीमा शुल्क से छूट , उपभोग्य सामग्रियों, आदि पुर्जों
  • पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री, घरेलू बाजार से उपभोज्य पुर्जों आदि की खरीद पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट ली
  • डीटीए से निर्यात एसईजेड के समकक्ष माना जाता इकाइयों को आपूर्ति. घरेलू आपूर्तिकर्ता वापसी के बदले में डीईपीबी दावा, आपूर्ति के लिए भुगतान कर सकते हैं प्रदान की इकाई के विदेशी मुद्रा खाते से किया जाता है.
  • फार्म के खिलाफ घरेलू खरीद पर केंद्रीय बिक्री कर की छूट, मैं
  • 5 वर्षों के लिए 100% आयकर छूट और उसके बाद अगले 05 वर्षों के लिए 50%, और 01.04.2020 तक स्थापित इकाइयों के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 05 वर्षों के लिए जुताई वापस निर्यात लाभ
  • एसईजेड इकाइयों के निर्माण, व्यापार या सेवा गतिविधि के लिए हो सकता है.
  • एसईजेड इकाइयों हो सकारात्मक को शुद्ध विदेशी मुद्रा को पांच साल की अवधि के लिए cumulatively हो अर्जक.
  • इकाइयों के प्रदर्शन एक स्वीकृति समिति द्वारा निगरानी के लिए हो विकास आयुक्त की अध्यक्षता में और सीमा शुल्क से मिलकर.
  • 100% निर्माण स्वत: मार्ग के माध्यम से की अनुमति कुछ क्षेत्रों को छोड़कर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश.
  • सुविधा 100% ईईएफसी खाते में विदेशी मुद्रा प्राप्तियों बनाए रखने के लिए.
  • सुविधा और एहसास से 12 महीने के भीतर निर्यात आय देश को लौट आना.
  • पुनः निर्यात आयातित माल मिला दोषपूर्ण, माल जीआर बिना ऋण आदि के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयातित विकास आयुक्त की अनुमति के साथ छूट ली
  • ईईएफसी खाते से एसईजेड इकाइयों द्वारा स्वत: मार्ग के माध्यम से विदेशी निवेश .
  • विदेशी मुद्रा की डीटीए इकाइयों को रिलीज एसईजेड में इकाइयों से सामान खरीदने के लिए.
  • सुविधा के लिए सेटअप अपतटीय बैंकिंग इकाइयों.
  • के लिए विदेशी निवेश पर कोई टोपी लघु उद्योग आइटम सुरक्षित.
  • लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता से छूट .
  • की अनुमति मुनाफे के लिए किसी भी आवश्यकता संतुलन लाभांश के बिना आसानी से हो प्रत्यावर्तित.
  • पूर्ण विषय शुल्क के भुगतान पर घर ेलू बिक्री लागू आयात नीति के लिए.
  • नहीं तय की बर्बादी मानदंड.
  • उप सहित उप के लिए विदेश में पूर्ण स्वतंत्रता .
  • उप आभूषण यूनिटों को उपलब्ध सुविधा .
  • ड्यूटी फ्री सामान 05 वर्षों में उपयोग किया जाएगा.
  • सीधे निर्यात के लिए घरेलू निर्यातकों की ओर से नौकरी काम की अनुमति दी.
  • निर्यात और आयात के माल की सीमा से नहीं दिनचर्या परीक्षा.
  • कोई अलग प्रलेखन सीमा शुल्क और विदेश व्यापार नीति के लिए जरूरी है.
  • में घर सीमा शुल्क निकासी
  • बैंकिंग की तरह सहायता सेवाओं, डाकघर, समाशोधन एजेंट जोन परिसर में प्रदान आदि.
  • विकसित भूखंडों और तैयार-निर्माण के लिए इस्तेमाल स्थान.
  • सीमा शुल्क से छूट/आयात के लिए उत्पाद शुल्क/घरेलू सामान की खरीद के क्षेत्र में स्थापित इकाइयों के लिए.

एसईजेड इकाइयों के लिए श्रम कानूनों में छूट

देश के श्रम कानूनों iuthe क्षेत्र के भीतर सभी इकाइयों पर लागू होंगे. फिर भी, राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार सार्वजनिक और उपयोगिताओं के रूप में नोएडा एसईजेड की घोषणा की विकास आयुक्त को श्रम आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित, एनएसईजेड..



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नोएडा एसईजेड में इकाई स्थापित करने के लिए प्रक्रिया

विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ SEZ नियम, 2006 में दिए गए फॉर्म "एफ" को लागू करना होगा: (फॉर्म-एफ को ऑनलाइन भरना होगा )

  • नई इकाई के लिए चेकलिस्ट
  • शपथ पत्र-नई इकाई

स्वीकृति समिति के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन करेंगे. स्वीकृति के बाद, यूनिट अनुमोदन (LOA) का पत्र जारी किया है.

LOA के प्राप्त होने पर, यूनिट के लिए शर्त नहीं बारहवीं (के संबंध में नियम और LOA की शर्तों को स्वीकार किया है LOA के) और भी भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन / एसडीएफ है, इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए. भूखंड के आवंटन की औपचारिकताओं को पूरा करने पर / एसडीएफ, इकाई के रूप में बॉन्ड एवं कानूनी उपक्रम रुपये की एक गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों के एच क्रियान्वित किया है. 100 / - में खरीदा या उत्तर प्रदेश राज्य है जहां इकाई और स्थित एक नोटरी संबंधित राज्य में दर्ज की जनता द्वारा notarized है.

बॉण्ड एवं कानूनी उपक्रम की स्वीकृति के बाद, यूनिट को आयात के जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ Ayaat Niryat रूप में दिए गए प्रारूप के रूप में निर्यात कोड संख्या लागू है:

  • D.D. के लिए रु. 250 / - आवेदन शुल्क के रूप में.
  • बैंकों चालू खाते के रखरखाव के बारे में प्रमाण पत्र.
  • दो पासपोर्ट आकार का चित्र.
  • कंपनी के पैन की प्रतिलिपि बनाएँ.

RCMC जारी करने के लिए इकाई के लिए app में आवेदन प्रस्तुत किया है. प्रक्रियाओं की पुस्तिका के 19 मैं भी साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ Vol-:

  • आईईसी की प्रतिलिपि कंपनी को जारी किए हैं.
  • बैंकों आवेदक की वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में प्रमाण पत्र.

इसके बाद के संस्करण के अलावा, इकाई के लिए राज्य सरकार के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद / विभागों को दिया गया है:

  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र
  • UPPCL से विद्युत कनेक्शन
  • निर्माणयोजना हे फार्म / ओ डी सी
  • व्यापार वाणिज्यिक कर विभाग से पंजीकरण कर. उत्तर प्रदेश

विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोएडा एसईजेड है श्रम आयुक्त की गई है प्रत्यायोजित शक्तियों को श्रम विवादों और फैक्टरी / ठेका श्रम (आर एंड एक अधिनियम) अधिनियम / दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस को सुलझाने.

एसडीएफ आवंटन समिति की सिफारिश पर डीसी द्वारा अनुमोदन (एलओए) धारकों के वैध पत्र को आवंटित किया गया है। किरायेदारी अवधि केवल 5 वर्ष है

आवंटन शुल्क रु। 1,750 / - प्रति वर्ग मीटर (गैर-वापसीयोग्य)। सुरक्षा जमा एक साल के पट्टे के किराया (रिफ़ंडेबल) के बराबर है।

लीज रेंट पर रुपये 2205 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष।

रखरखाव प्रभार रुपये है। 32/ - प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष।। जल प्रभार रुपये है। 2491/ - प्रति तिमाही एसडीएफ प्रति.

NSEZ में एसडीएफ के आवंटन के लिए आवेदन फार्म
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स्वीकृति तंत्र


निजी एसईजेड में एक इकाई की स्थापना के लिए प्रक्रिया

डीसी के अधिकार क्षेत्र









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