ईओयू की स्थापना के लिए क्रियाविधि पुस्तिका (खंड-1) के आयत-निर्यात फॉर्म-6ए में दिए फॉर्म में आवेदन की तीन प्रति संबंधित विकास आयुक्त को दिया जा सकता है|
जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ईओयू यूनिट की स्थापना के लिए 15 दिन के भीतर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में यूनिट अनुमोदन समिति लाइसेंस जारी करता है|
जिसके लिए औद्योगिक लाइसेंस की ज़रूरत है, विकास आयुक्त ईओयू से संबंधित स्वीकृति बोर्ड और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की अनुमति से 45 दिन के भीतर अनुमोदन प्रदान कर सकते हैं|
विकास आयुक्त द्वारा ईओयू यूनिट को जारी किया गया स्वीकृति पत्र / साख पत्र सभी प्रयोजनों से लाइसेंस के रूप में माना जाएगा| इसमें कच्चे माल की खरीद और अन्य सामग्री सीधी या एजेंसी के द्वारा किया जाना शामिल है|
स्वीकृति पत्र / साख पत्र में विनिर्माण / सेवा कार्यकलाप के मद, वार्षिक क्षमता, गत पांच वर्षों का डॉलर के रूप में अनुमानित वार्षिक निर्यात, निवल विदेशी मुद्रा आय, विनिर्मित माल, सह-उत्पात और अपशिष्ट की घरेलु बिक्री के संबंध में बाध्यताएं, अगर कोई हों, और अन्य वे मामले जो ज़रूरी हों, एवं ज़रूरी अन्य शर्तें उल्लिखित होंगी|